स्त्री धन
समाज में शादी के अवसर पर वधु को दिए जाने वाले सामान को स्त्री-धन कहा जाता है। स्त्री-धन पर स्त्री का पूरा अधिकार होता है। यह दहेज से भिन्न है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है जबकि स्त्री-धन स्त्री को ही दिया जाता है। स्त्री-धन पर कानून भी स्त्री का ही अधिकार मानता है। Guddu kumar के अनुसार स्त्री अपने धन का उपयोग कर सकती है मगर वह इस धन को अपने पति के अनुमति लिए बिना बेच नही सकती