सांसद, लोक सभा
सांसद, लोकसभा | |
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स्थिति | सक्रिय |
संक्षेपाक्षर | MP (अंग्रेज़ी में) |
सदस्य | भारत की लोक सभा |
उत्तरदाइत्व | अध्यक्ष |
अधिस्थान | भारतीय संसद |
अवधि काल | पाँच साल |
गठनीय साधन | अनुच्छेद ८१, भारत का संविधान |
गठन | २६ जनवरी १९५० |
प्रथम धारक | १७ अप्रैल १९५२ |
वेतन | ₹2,00,833 (US$2,932.16) (incl. allowances)[1] |
वेबसाइट | loksabha |
भारत की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग |
एक लोक सभा का सांसद (अंग्रेज़ी: Member of Parliament, Lok Sabha), लोक सभा में भारतीय लोगों का एक प्रतिनिधि होता हैं, जो भारत के संसद का निचला सदन हैं। सत्रहवीं लोक सभा में 28 राज्य-वार है और संघ राज्य क्षेत्र-वार 8 है।[2] सत्रहवीं लोक सभा में कुल सदस्य 540 है।[3]
इतिहास
भारत में संसद सदस्य के समकक्ष का पहला उदाहरण 9 दिसंबर 1946 का है, जिस दिन भारत की संविधान सभा का गठन भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाने के विरोध में, भारत की संविधान सभा में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल थे और उन्हें राज्यसभा और लोकसभा के बीच वर्गीकृत नहीं किया गया था। मुसलमानों और सिखों को अल्पसंख्यकों के रूप में विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था। भारत की संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे और 1949 में इसे भंग कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को, भारतीय संविधान लागू हुआ और पहला आम चुनाव (नए संविधान के तहत) 1951-1952 में हुआ। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसमें 489 निर्वाचन क्षेत्र थे, इस प्रकार भारत में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का पहला समूह था।
1 पात्रता के मापदण्ड
अनर्हता
अवधि
सांसदों के उत्तरदायित्व
आमदनी, भत्ते, और हक़दारी
बल
सांसदों की सूची
निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "Salaries, allowances and facilities to Members" (PDF). Lok Sabha website. मूल (PDF) से 23 अगस्त 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 Aug 2016.
- ↑ "भारत की संसद - लोकसभा - राज्य-वार". अभिगमन तिथि 2 मई 2022.
- ↑ "भारत की संसद - लोकसभा - सदस्य जीवन-वृत्त (वर्णानुक्रमानुसार)". अभिगमन तिथि 2 मई 2022.