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भारत में जेल

भारत में जेल, और उनका प्रशासन, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में समाविष्ट है। जेलों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, और यह जेल अधिनियम, १८९४ और संबंधित राज्य सरकारों के जेल नियमावली द्वारा शासित है। इस प्रकार, मौजूदा जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलने के लिए राज्यों की प्राथमिक भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार है।

प्रकार

भारत में जेलोंके ८ प्रकार है; केंद्रीय जेल, जिला जेल, उप जेल, महिला जेल, खुली जेल, बोर्स्टल-शाला, विशेष जेल और अन्य जेल। दो साल से अधिक सज़ा मिलने पर गुनहगार को केंद्रीय जेल में रखा जाता है। जिन गुनहगारों का बर्ताव अच्छा रहा हो उन्हे खुली जेल में रखा जाता है जहा वे खेती इत्यादि कार्य कर सकते हैं।

जेल सांख्यिकी

२०१५ के जेल सांख्यिकी भारत की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल १,४०१ जेल है जिनली कुल अधिकृत क्षमता ३,६६,७८१ है। [1]

जेल का प्रकारजेलों की संख्याजेलों की क्षमता
केंद्रीय जेल१३४१,५९,१५८
(४३.४%)
जिला जेल३७९१,३७,९७२
(३७.६%)
उप जेल७४१४६,३६८
(१२.६%)
महिला जेल१८४,७४८
(१.३%)
खुली जेल६३५,३७०
(१.५%)
बोर्स्टल-शाला२०१,८३०
(०.५%)
विशेष जेल४३१०,९१५
(३.०%)
अन्य जेल४२०
(०.१%)
२०१५ के आंकडे[1]
राज्य या केन्द्र-शासित प्रदेशजेल संख्याजेलों की क्षमताकैदी आबादीअधिग्रहण दर
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह१२४९ ४९९ ४०
अरुणाचल प्रदेश२१२ १८४ ८६.८
असम३१ ८२९२ ९०९७ १०९.७
आन्ध्र प्रदेश११२ ८८८३ ७८९७ ८८.९
उत्तर प्रदेश६७ ५२५७२ ८८७४७ १६८.८
उत्तराखण्ड११ ३१८८ ४३४८ १३६.४
ओडिशा९१ १८०१२ १५९६५ ८८.६
कर्नाटक१०२ १४०४६ १३४७३ ९५.९
केरल५४ ६१९० ७३२५ ११८.३
गुजरात२७ १२३३२ ११७७८ ९५.५
गोवा१०९५ ४२३ ३८.६
चण्डीगढ़११२० ६८८ ६१.४
छत्तीसगढ़२८ ७५५२ १७६६२ २३३.९
जम्मू और कश्मीर१४ ३००१ १३३८ ७७.९
झारखण्ड२९ १५४०८ १७६१३ ११४.३
तमिल नाडु१३७ २२२०१ १४१२२ ६३.६
तेलंगाना५० ७०६५ ६२०१ ८७.८
त्रिपुरा१३ २१७३ १०३९ ४७.८
दमन और दीव१६० ४६ २८.८
दादरा और नगर हवेली६० १६६ २७६.७
नागालैण्ड११ १४५० ४९० ३३.८
पंजाब२६ २००६७ २३६४५ ११७.८
पश्चिम बंगाल५८ २०९१६ २१५२३ १०२.९
पुदुच्चेरी४१६ १९१ ४५.९
बिहार५८ ३७८०९ २८४१८ ७५.२
मणिपुर९७० ६५१ ६७.१
मध्य प्रदेश१२३ २७५०७ ३८४५८ १३९.८
महाराष्ट्र१५४ २६३०३ २९६५७ ११२.८
मिज़ोरम१३११ १२४४ ९४.९
मेघालय५३० ९४३ १७७.९
राजस्थान१२६ १९६१९ २००८६ १०२.४
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली१० ६२५० १४१८३ २२६.९
लक्षद्वीप६४ २४ ३७.५
सिक्किम२५३ २५१ ९९.२
हरियाणा१९ १६७१८ १८२६९ १०९.३
हिमाचल प्रदेश१४ १७८७ १९७९ ११०.७
कुल१,४०१३,६६,७८१४,१९,६२३११४.४

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ

  1. "Prison Statistics India - 2015" (PDF). सितंबर २०१६. मूल (PDF) से 14 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १४ सितंबर २०१८.