अनुच्छेद 33 (भारत का संविधान)
| निम्न विषय पर आधारित एक शृंखला का हिस्सा |
| भारत का संविधान |
|---|
| उद्देशिका |
| अनुच्छेद 33 (भारत का संविधान) | |
|---|---|
| मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
| लेखक | भारतीय संविधान सभा |
| देश | भारत |
| भाग | भाग # |
| प्रकाशन तिथि | 1949 |
| उत्तरवर्ती | अनुच्छेद # (भारत का संविधान) |
#--- अनुच्छेद 33 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार, सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के मूल अधिकार समाप्त या सीमित हो सकते हैं। इसमें अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया उपकरण और समकक्ष बल शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 33 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बल के इकाई में निर्देश बनाए रखें और अपने पद को ठीक से निभाए।
मूल पाठ
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सन्दर्भ
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
] - ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
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