अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किये हुए और वित्त मंत्रालय (भारत) के आधीन आने वाले ऐसे वित्तीय नियामक निकायों का एक समूह है जो वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें "वित्तीय साधन" के रूप में भी जाना जाता है। इन पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्ट्मन्ट ऑफ फाइनैन्शल सर्विसेज़ (DFS) का मालिकाना हक होता है। ये वित्तीय संस्थान संसाधनों के उचित आवंटन में सहायता करते हैं, उन व्यवसायों से स्रोत प्राप्त करते हैं जिनके पास अधिशेष है और उन वित्तीय संस्थानों में वितरित करते हैं जिनके पास कमी है - यह अर्थव्यवस्था में धन के निरंतर संचलन को सुनिश्चित करने में भी सहायता करता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय संस्थान उधारकर्ताओं और अंतिम ऋणदाताओं के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जो सुरक्षा और तरलता प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया बाद में निवेश और बचत पर होने वाली कमाई को भी सुनिश्चित करती है।[1] स्वतंत्रता के बाद के भारत में, लोगों को बचत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, यह एक ऐसा तरीका था जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निवेश के लिए धन उपलब्ध कराना था। हालांकि, देश में बचत की आपूर्ति और निवेश के अवसरों की मांग के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था।
ए. आई. एफ. आई. की सूची
आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार, मार्च 2012 के अंत में, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में चार वित्तीय नियामक निकाय थेः[2]
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
- राष्ट्रीय आवास बैंक (एन. एच. बी.)
- निर्यात-भारतीय आयात बैंक (एक्जिम बैंक)
- राष्ट्रीय वित्तपोषण अवसंरचना और विकास बैंक (नाबफ़िड)
2022 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय वित्तपोषण अवसंरचना और विकास बैंक (नाबफ़िड) को आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा।
- ↑ "Reserve Bank of India - Reports". www.rbi.org.in. अभिगमन तिथि 2024-04-06.
- ↑ "Archived copy" (PDF). मूल (PDF) से 2013-04-25 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2013-04-24.सीएस1 रखरखाव: Archived copy as title (link)