सामग्री पर जाएँ

अंगीकार पत्र (जम्मू और कश्मीर)

अंगीकार पत्र (जम्मू और कश्मीर)
Instrument of Accession (Jammu and Kashmir)
जम्मू और कश्मीर राज्य का भारतीय संघ में अधिमिलन का पत्र
Instrument of Accession of Jammu and Kashmir state to the Union of India
संधि का प्रकारअधिमिलन सन्धि
हस्ताक्षरित
- स्थान
26 अक्टूबर 1947
श्रीनगर/दिल्ली
सील की गयी 27 अक्टूबर 1947
प्रभावी
- शर्तें
27 अक्टूबर 1947
भारत के गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत
समाप्ति अनन्त काल तक
हस्ताक्षरी जम्मू और कश्मीरMaharaja Hari Singh,
भारतLord Louis Mountbatten
पार्टियां जम्मू और कश्मीरJammu and Kashmir
भारतDominion of India
डिपॉज़ीटरी भारतीय डोमिनियन
भाषा अंग्रेजी

जम्मू और कश्मीर के भारतीय संघ में अधिमिलन का पत्र (अंगीकार पत्र)[1] एक विधिक प्रपत्र है जिस पर जम्मू और कश्मीर की रियासत के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे।[2][3] इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके महाराजा ने भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम १९४७ के प्रावधानों के अधीन जम्मू और कश्मीर रियासत को भारत में विलय करना स्वीकार किया था।[4][5]

सन्दर्भ

  1. "E-Saral Hindi Vakyakosh" (PDF). विधायी विभाग. |firstlast= missing |lastlast= in first (मदद)
  2. Justice A. S. Anand, The Constitution of Jammu & Kashmir (5th edition, 2006), page 67 Archived 2016-11-05 at the वेबैक मशीन
  3. Kashmir, Research Paper 04/28 by Paul Bowers, House of Commons Library, United Kingdom. Archived 2009-03-26 at the वेबैक मशीन, page 46, 2004-03-30
  4. Patricia Gossman, Vincent Iacopino, Physicians for Human Rights,"The crackdown in Kashmir" (1993),page 10 Archived 2016-05-09 at the वेबैक मशीन
  5. Bruce B. Campbell, Arthur David Brenner," Death squads in global perspective: murder with deniability"(2002),page 271 Archived 2016-04-29 at the वेबैक मशीन

बाहरी कड़ियाँ