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1984 के सिख-विरोधी दंगे

1984 का सिख-नरसंहार और लोकतंत्र का तमाशा
the Punjab insurgency का एक भाग
Sikh man surrounded 1984 pogroms.jpg
Sikh man surrounded and beaten by mobs
तिथी 31 October – 3 November 1984
जगह Punjab, Delhi, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar
कारण Assassination of Indira Gandhi
आहत
मौत3,350 (Official figure)8,000–17,000 Sikhs (Independent est.)

1984 के सिखो का नरसंहार भारतीय सिखों के साथ अमानवीय अत्याचार और नरसंहार थे जो इंदिरा गाँधी के हत्या के बाद हुए थे। इन्दिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों ने कर दी थी जो कि सिख थे। सरकार का कहना है कि दिल्ली में लगभग 2,800 सिख मारे गए[1][2]और देश भर में 3,350 सिख मारे गए[3][4], जबकि स्वतंत्र स्रोतों का अनुमान है कि देश भर में मरने वालों की संख्या लगभग 8,000–17,000 है।[5][6][7][8] राजीव गाँधी जिन्होंने अपनी माँ की मौत के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और जो कांग्रेस के एक सदस्य भी थे, उनसे दंगों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा था, "जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तब पृथ्वी भी हिलती है"।[9] 1984 के दंगों की सुनवाई करते हुए 17 दिसम्बर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया है जिसमें सज्जन कुमार (प्रमुख आरोपी) को उम्रक़ैद और अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गयी है।

1980 के दशक की शुरुआत में सशस्त्र सिख अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन के कारण हिंसा जारी रही, जिसने भारत से स्वतंत्रता मांगी। जुलाई 1982 में, सिख राजनीतिक दल अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर में निवास करने के लिए आमंत्रित किया था। बाद में भिंडरावाले ने पवित्र मंदिर परिसर को एक शस्त्रागार और मुख्यालय बना दिया। अकाली धर्म युध मोर्चा की स्थापना के बाद से ऑपरेशन ब्लू स्टार तक की हिंसक घटनाओं में, उग्रवादियों ने 165 हिंदुओं और निरंकारियों को मार डाला था, यहां तक ​​कि भिंडरावाले के विरोध में 39 सिख भी मारे गए थे। हिंसक घटनाओं और दंगों में कुल मौतों की संख्या 410 थी जबकि 1,180 लोग घायल हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 और 8 जून 1984 के बीच किया गया था, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने उग्रवादी धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र आतंकवादियों को पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर की इमारतों से निकालने का आदेश दिया था। भिंडरावाले की मृत्यु हो गई और आतंकवादियों को मंदिर परिसर से हटा दिया गया। मंदिर परिसर में सैन्य कार्यवाही की आलोचना दुनिया भर के सिखों ने की थी जिन्होंने इसे सिख धर्म पर हमले के रूप में व्याख्या की थी। ऑपरेशन के चार महीने बाद, 31 अक्टूबर 1984 को, इंदिरा गांधी की हत्या उनके दो सिख अंगरक्षकों, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी, जिन्होंने 33 बार इंदिरा गांधी को गोली मारी थी।

इंदिरा गांधी की मृत्यु पर सार्वजनिक आक्रोश, आगामी दंगों में सिखों की हत्याओं का कारण बना। दंगों के बाद, सरकार ने बताया कि 20,000 शहर छोड़कर भाग गए थे; पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ ने "कम से कम" 1,000 विस्थापित व्यक्तियों की सूचना दी। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दिल्ली के सिख मोहल्ले थे। भारत भर के मानवाधिकार संगठनों और समाचार पत्रों का मानना ​​था कि हत्याकांड का आयोजन किया गया था। हिंसा में राजनीतिक अधिकारियों की मिलीभगत और अपराधियों को दंडित करने में सिखों को दंडित करने में न्यायिक विफलता और खालिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन बढ़ा। अकाल तख्त, सिख धर्म का शासी निकाय, हत्याओं को हत्याकांड मानता है।

2011 में, ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि भारत सरकार ने "सामूहिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभी तक" किया था। 2011 विकिलीक्स केबल लीक के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका दंगों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जटिलता के बारे में आश्वस्त था और इसे सिखों की कांग्रेस सरकार द्वारा "अवसरवाद" और "घृणा" कहा गया था। हालांकि अमेरिका ने दंगों की पहचान हत्याकांड के रूप में नहीं की है, लेकिन यह स्वीकार किया कि "गंभीर मानवाधिकारों का उल्लंघन" हुआ है। 2011 में, हरियाणा में बड़े पैमाने पर कब्रों का एक नया समूह खोजा गया और ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि "हरियाणा में व्यापक सिख-विरोधी हमले व्यापक रूप से प्रतिशोधी हमलों का हिस्सा थे"। मुख्य भारतीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो का मानना ​​है कि हिंसा का आयोजन दिल्ली पुलिस और कुछ सरकारी अधिकारियों के समर्थन से किया गया था।

पृष्ठभूमि

यह भी देखें: पंजाब (भारत) और पंजाब उग्रवाद में आतंकवादी घटनाओं की सूची

1970 के दशक में इंदिरा द्वारा लगाए गए भारतीय आपातकाल के दौरान, स्वायत्त सरकार के लिए चुनाव प्रचार के लिए हज़ारों सिखों को क़ैद कर लिया गया था। इस छुट-पुट हिंसा के चलते एक सशस्त्र सिख अलगाववादी समूह को भारत सरकार द्वारा एक आतंकवादी संस्था के रूप में नामित कर दिया गया था। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा इंदिरा गाँधी ने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर पे क़ब्ज़ा करने का आदेश दिया और सभी विद्रोहियों को खत्म करने के लिए कहा, क्यूंकि स्वर्ण मंदिर पर हथियार बांध सिख अलगाववादियों से क़ब्ज़ा कर लिया था। भारतीय अर्धसैनिक बलों द्वारा बाद में पंजाब के ग्रामीण इलाक़ों से अलगाववादियों को ख़तम करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। इन दंगो का मुख्य कारण स्वर्ण मंदिर पर सिक्खो का घेराव करना था। पाकिस्तान के गुप्त समर्थन से कुछ सिख आतंकवादियों की मांग एक ख़ालिस्तान नाम का एक अलग देश बनाने की थी जहाँ केवल सिख ही रहेंगे परन्तु कांग्रेस सरकार इस के लिए तैयार नहीं थी। आतंकवादी सिख कई चेतावनियों के बाद भी मंदिर को नहीं छोड़ रहे थे। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर से सिक्खों को हटाने के लिए मिलिट्री की सहायता ली वहाँ हुई मुठभेड़ में बहुत से सिख मारे गए। यह देख कर इंदिरा गांधी के दो अंगरक्षक जो के सिख थे उन्होंने 31 अक्तुबर को इंदिरा गांधी पर गोलियाँ चला कर उनकी हत्या कर दी थी।

1972 के पंजाब राज्य चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई और अकाली दल की हार हुई। 1973 में, अकाली दल ने पंजाब को अधिक स्वायत्तता देने की मांग के लिए आनंदपुर साहिब के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। यह मांग करता है कि सत्ता को आम तौर पर केंद्र से राज्य सरकारों तक विचलित किया जाए। कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव को एक अलगाववादी दस्तावेज माना और इसे खारिज कर दिया। भिंडरावाले ने 1982 में आनंदपुर साहिब के प्रस्ताव को लागू करने के लिए अकाली दल के साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया। भिंडरावाले ने आनंदपुर प्रस्ताव पारित करने की अपनी नीति के साथ सिख राजनीतिक घेरे में प्रमुखता से वृद्धि की थी, जिसमें विफल रहा कि वह खालिस्तान के एक अलग देश को सिखों के लिए मातृभूमि घोषित करना चाहता था। अन्य लोगों ने आनंदपुर साहिब संकल्प पर आधारित भारत में एक स्वायत्त राज्य की मांग की। कई सिखों ने आतंकवादियों की कार्यवाही की निंदा की।

भिंडरावाले ने 1980 के दशक में पंजाब में पुनरुत्थानवादी, उग्रवादी और आतंकवादी आंदोलन का प्रतीक था। उन्हें पंजाब में सिख उग्रवाद को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। भिंडरावाले के तहत, खालसा में शुरू किए गए लोगों की संख्या बढ़ गई। उन्होंने हिंदू समुदाय से सिख मूल्यों पर कथित "हमले" पर बयानबाजी का स्तर भी बढ़ाया। भिंडरावाले और उनके अनुयायियों ने हर समय आग्नेयास्त्र ले जाना शुरू कर दिया। 1983 में, गिरफ्तारी से बचने के लिए, उन्होंने अपने उग्रवादी कैडर के साथ मिलकर सिख तीर्थ अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया।

1983 तक, पंजाब में स्थिति अस्थिर थी। अक्टूबर में, सिख आतंकवादियों ने एक बस को रोका और छह हिंदू यात्रियों को गोली मार दी। उसी दिन, एक अन्य समूह ने एक ट्रेन पर दो अधिकारियों की हत्या कर दी। कांग्रेस-नीत केंद्र सरकार ने पंजाब राज्य सरकार (उनकी पार्टी के नेतृत्व में) को, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले पांच महीने के दौरान, 1 जनवरी से 3 जून 1984 तक, पंजाब भर में हिंसक घटनाओं में 298 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन से पहले के पांच दिनों में, हिंसा से 48 लोग मारे गए थे। अकाली धर्म युद्ध मोर्चा की स्थापना के बाद से ऑपरेशन ब्लू स्टार तक हुई हिंसक घटनाओं में उग्रवादियों ने 165 सिख और निरंकारियों को मार डाला था, और भिंडरावाले के विरोध में भी 39 सिख मारे गए थे। हिंसक घटनाओं और दंगों में कुल मौतों की संख्या 410 थी जबकि 1,180 लोग घायल हुए थे।

1 जून को, स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) परिसर से उन्हें और सशस्त्र आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया था। 6 जून को ऑपरेशन में भिंडरावाले की मौत हो गई। सेना के लिए हताहत के आंकड़े 83 मरे और 249 घायल हुए। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक अनुमान के अनुसार, 1592 को पकड़ लिया गया और 493 संयुक्त आतंकवादी और नागरिक हताहत हुए। मंदिर के अंदर फंसे तीर्थयात्रियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उच्च नागरिक हताहतों को जिम्मेदार ठहराया गया था। बाद में भारतीय अर्धसैनिक बलों द्वारा पंजाब राज्य से अलगाववादियों को हटाने के लिए ऑपरेशन चलाए गए।

मंदिर में किए गए ऑपरेशन से सिखों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने खालिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन बढ़ाया। ऑपरेशन के चार महीने बाद, 31 अक्टूबर 1984 को, इंदिरा गांधी की हत्या उनके दो सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी। हत्यारों में से एक को इंदिरा गांधी के अन्य अंगरक्षकों द्वारा बुरी तरह से गोली मार दी गई थी, जबकि दूसरे को गांधी की हत्या का दोषी ठहराया गया था और फिर उसे मार दिया गया था। इंदिरा गांधी की मौत पर सार्वजनिक रूप से रोके जाने से 1984 के सिख विरोधी दंगों में सिखों की हत्या हुई।

हिंसा

इसे भी देखें: होंद-चिल्लर हत्याकांड

31 अक्टूबर 1984 को उनके दो अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, सिख विरोधी दंगों के अगले दिन भड़क गए थे। वे कुछ दिनों तक कुछ क्षेत्रों में जारी रहे, नई दिल्ली में 3,000 से अधिक सिखों की हत्या हुई और अनुमानित 8,000 –17,000 या अधिक सिख पूरे भारत के 40 शहरों में मारे गए। कम से कम 50,000 सिख विस्थापित हुए। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, और दिल्ली के अन्य ट्रांस-यमुना क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित थे। अपराधियों ने लोहे की छड़ें, चाकू, क्लब और दहनशील सामग्री (मिट्टी के तेल और पेट्रोल सहित) ले गए। उन्होंने सिख पड़ोस में प्रवेश किया, सिखों की अंधाधुंध हत्या की और दुकानों और घरों को नष्ट कर दिया। सशस्त्र भीड़ ने दिल्ली और उसके आस-पास बसों और ट्रेनों को रोक दिया, जिससे सिख यात्रियों को लिंचिंग के लिए रोका गया; कुछ को जिंदा जला दिया गया। अन्य लोगों को उनके घरों से खींच लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई और सिख महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और सिखों पर तेजाब भी फेंका।

इस तरह की व्यापक हिंसा बिना पुलिस की मदद के नहीं हो सकती। दिल्ली पुलिस, जिसका सर्वोपरि कर्तव्य था, कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना और निर्दोष जीवन की रक्षा करना, दंगाइयों को पूरी मदद करना, जो वास्तव में जगदीश टाइटलर और एच.के.एल. भगत जैसे चाटुकार नेताओं के कुशल मार्गदर्शन में काम कर रहे थे। यह एक ज्ञात तथ्य है कि कई जेल, सब-जेल और लॉक-अप तीन दिनों के लिए खोले गए थे और कैदियों ने, अधिकांश भाग के लिए कठोर अपराधियों को "सिखों को सबक सिखाने" के लिए पूर्ण प्रावधान, साधन और निर्देश दिए थे। लेकिन यह कहना गलत होगा कि दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने सिखों के खिलाफ पूरी और गहरी कार्यवाही की, जिन्होंने खुद का बचाव करने की कोशिश की। जिन सिखों ने अपनी जान और संपत्ति बचाने के लिए गोलियां चलाईं, उन्हें वार्डों के बाद के महीनों में अदालतों में घसीटते हुए बिताना पड़ा।

—जगमोहन सिंह खुरमी, द ट्रिब्यून (The Tribune) [पूर्ण उद्धरण की आवश्यकता (full citation needed )]

दंगों को भी पोग्रोम्स के रूप में वर्णित किया गया है, हत्याकांड (massacres) या हत्याकांड (or genocide)।

बैठकें और हथियार वितरण

31 अक्टूबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आसपास भीड़ ने "खून के बदले खून" जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए! और एक अनियंत्रित भीड़ बन गया। 17:20 पर, राष्ट्रपति ज़ैल सिंह अस्पताल पहुंचे और भीड़ ने उनकी कार पर पथराव किया। इसने सिखों के साथ मारपीट शुरू कर दी, कारों और बसों को रोककर सिखों को बाहर निकाला और उन्हें जला दिया। 31 अक्टूबर को हुई हिंसा, एम्स (A.I.I.M.S.) के आसपास के क्षेत्र तक सीमित रही, जिसके परिणामस्वरूप कई सिख मौतें हुईं। दिल्ली के अन्य हिस्सों के निवासियों ने बताया कि उनके पड़ोस शांतिपूर्ण थे।

31 अक्टूबर की रात और 1 नवंबर की सुबह के दौरान, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्थानीय समर्थकों के साथ धन और हथियार वितरित करने के लिए मुलाकात की। कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार और ट्रेड यूनियन नेता ललित माकन ने हमलावरों को—100 के नोट और शराब की बोतलें सौंपीं। 1 नवंबर की सुबह, सज्जन कुमार को पालम कॉलोनी (06:30 से 07:00 तक), किरण गार्डन (08:00 से 08:30 बजे), और सुल्तानपुरी (लगभग 08:30 बजे) के दिल्ली मोहल्लों में रैलियाँ करते हुए देखा गया। 09:00 बजे तक किरण गार्डन में सुबह 8:00 बजे, कुमार को एक पार्क किए गए ट्रक से 120 लोगों के समूह में लोहे की छड़ें बांटते हुए और उन्हें "सिखों पर हमला करने, उन्हें मारने और लूटने और उनकी संपत्ति को जलाने" का आदेश दिया गया था। सुबह के दौरान उन्होंने पालम रेलवे रोड के साथ मंगोलपुरी में एक भीड़ का नेतृत्व किया, जहाँ भीड़ ने कहा: "सरदारों को मार डालो" और "इंदिरा गांधी हमारी माँ हैं और इन लोगों ने उन्हें मार डाला है"। सुल्तानपुरी में मोती सिंह (20 साल से सिख कांग्रेस पार्टी के सदस्य) ने कुमार को निम्न भाषण सुनाते हुए कहा:

जो भी सांप के बेटों को मारेगा, मैं उन्हें इनाम दूंगा। जो कोई भी रोशन सिंह और बाघ सिंह को मारता है, उसे प्रत्येक को 5,000 रुपये और किसी अन्य सिख को मारने के लिए 1,000 रुपये मिलेंगे। आप तीन नवंबर को मेरे निजी सहायक जय चंद जमादार से ये पुरस्कार ले सकते हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अदालत को बताया कि दंगे के दौरान, कुमार ने कहा कि "एक भी सिख को जीवित नहीं रहना चाहिए"। ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस पर दंगे के दौरान अपनी "आँखें बंद" रखने का आरोप लगाया, जिसे योजनाबद्ध किया गया था।

शकरपुर मोहल्ले में, कांग्रेस पार्टी के नेता श्याम त्यागी के घर को एक अनिर्दिष्ट लोगों की संख्या के लिए एक सभा स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री एच.के.एल. भगत ने बोप त्यागी (त्यागी के भाई) को पैसे देते हुए कहा, "ये दो हजार रुपये शराब के लिए रखो और जैसा मैंने तुम्हें बताया है ... तुम्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैं सब कुछ देख लूंगा। "

31 अक्टूबर की रात के दौरान, बलवान खोखर (हत्याकांड में फंसे एक स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेता) ने पालम में पंडित हरकेश की राशन की दुकान पर एक बैठक की। कांग्रेस पार्टी के समर्थक शंकर लाल शर्मा ने एक बैठक की, जहाँ उन्होंने 1 नवंबर को 08:30 बजे अपनी दुकान में सिखों को मारने के लिए एक भीड़ एकत्र की, जिसने शपथ ग्रहण किया।

केरोसीन, प्राथमिक भीड़ हथियार, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के एक समूह द्वारा आपूर्ति की गई थी जिनके पास फिलिंग स्टेशन थे। सुल्तानपुरी में, कांग्रेस पार्टी ए -4 ब्लॉक अध्यक्ष ब्रह्मानंद गुप्ता ने तेल वितरित किया जबकि सज्जन कुमार ने "भीड़ को सिखों को मारने, और उनकी संपत्तियों को लूटने और जलाने का निर्देश दिया" (जैसा कि उन्होंने नई दिल्ली में अन्य बैठकों में किया था)। बोकारो में कोऑपरेटिव कॉलोनी जैसे स्थानों पर ऐसी ही बैठकें हुईं, जहाँ स्थानीय कांग्रेस अध्यक्ष और गैस स्टेशन के मालिक पी.के. त्रिपाठी ने मॉब को केरोसिन वितरित किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातक छात्र असीम श्रीवास्तव ने मिश्रा आयोग को सौंपे गए एक हलफनामे में मॉब की प्रकृति का वर्णन किया है:

हमारे इलाके में सिखों और उनकी संपत्ति पर हमला एक अत्यंत संगठित मामला है ... मोटरसाइकिल पर कुछ युवा लोग भी थे, जो मॉब्स को निर्देश दे रहे थे और समय-समय पर उन्हें मिट्टी के तेल की आपूर्ति कर रहे थे। कुछ मौकों पर हमने ऑटो-रिक्शा को केरोसिन तेल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों जैसे जूट के बोरों के साथ पहुंचते देखा।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकार इवान फेरा को बताया कि दंगों में जलाए गए कई व्यवसायों की एक आगजनी जांच में एक अनाम दहनशील रसायन मिला था "जिसके प्रावधान के लिए बड़े पैमाने पर समन्वय की आवश्यकता थी"। प्रत्यक्षदर्शी की रिपोर्ट ने मिट्टी के तेल के अलावा एक दहनशील रसायन के उपयोग की पुष्टि की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बाद में मिश्रा आयोग को अपनी लिखित रिपोर्ट में 70 ज्वलनशील रसायनों के उपयोग का उल्लेख करते हुए 70 हलफनामों का हवाला दिया।

कांग्रेस पार्टी द्वारा मतदाता सूची का उपयोग

31 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों ने दंगाइयों को मतदाता सूची, स्कूलों के पंजीकरण फॉर्म, और राशन कार्ड आदि प्रदान किए ताकि चुनचुनकर दंगा फैलाया जा सके।[10] सूचियों का उपयोग सिख घरों और व्यापार को खोजने के लिए किया गया था, अन्यथा असंभव कार्य क्योंकि वे अचिह्नित, विविध पड़ोस में थे। 31 अक्टूबर की रात के दौरान, हत्याकांड शुरू होने से पहले, हमलावरों ने सूचियों का उपयोग सिख घरों को "एस" के साथ चिह्नित करने के लिए किया था। अधिकांश भीड़ सदस्य अनपढ़ होने के कारण, कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों ने सूचियों को पढ़ने और सिखों के घरों और अन्य मोहल्लों में व्यवसायों को आगे बढ़ाने में मदद की। सूचियों के साथ, मॉब्स सिखों के स्थान को इंगित कर सकते थे, अन्यथा वे चूक जाते।

घर पर नहीं सिख पुरुषों को उनकी पगड़ी और दाढ़ी से आसानी से पहचाना जाता था, और सिख महिलाओं को उनके पहनावे से पहचाना जाता था। कुछ मामलों में, मॉब उन स्थानों पर लौट आए जहां उन्हें पता था कि सूचियों के कारण सिख छिप रहे थे। अमर सिंह अपने घर पर एक हिंदू पड़ोसी को पड़ोसी के घर में घसीट कर ले गया और घोषणा की कि वह मर गया है। 18 हमलावरों का एक समूह बाद में उसके शरीर की तलाश में आया; जब उनके पड़ोसी ने कहा कि उनके शरीर को निकाल लिया गया है, तो एक हमलावर ने उन्हें एक सूची दिखाई और कहा: "देखो, अमर सिंह का नाम सूची से नहीं मारा गया है, इसलिए उनका शरीर नहीं लिया गया है।"

समय 31 अक्टूबर—3 नवंबर 1984 (Timeline 31 Oct. to 3 Nov. 1984)

31 अक्टूबर 1984

09:20 A.M.: इंदिरा गांधी को उनके आवास पर उनके दो सिख सुरक्षा गार्डों ने गोली मार दी, और उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ले जाया गया।

10:50 A.M.: गांधी की मृत्यु हो गई।

11:00 A.M.: ऑल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट है कि गांधी को गोली मारने वाले गार्ड सिख थे।

16:00 P.M.: राजीव गांधी पश्चिम बंगाल से एम्स पहुँचे, जहाँ अलग-अलग हमले हुए।

17:30 P.M.: विदेश यात्रा से लौट रहे राष्ट्रपति ज़ैल सिंह का मोटरसाइकिल, एम्स के पास पहुँचते ही हड़कंप मच गया।

शाम और रात

1.) संगठित, सुसज्जित गिरोह एम्स से बाहर फैन।

2.) सिखों के प्रति हिंसा और सिख संपत्ति के विनाश फैलता है।

3.) राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है।

4.) वरिष्ठ वकील और भाजपा नेता राम जेठमलानी गृह मंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव से मिलते हैं और उनसे आगे के हमलों से सिखों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करते हैं।

5.) दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पी. जी. गवई और पुलिस आयुक्त एस. सी. टंडन ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

1 नवंबर

पूर्वी दिल्ली में पहला सिख मारा गया।

09:00 A.M.: सशस्त्र भीड़ दिल्ली में सड़कों पर चलते हैं। पहले निशाने पर गुरुद्वारे हैं। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र त्रिलोकपुरी, शाहदरा, गीता, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी और पालम कॉलोनी जैसे कम आय वाले पड़ोस हैं। शीघ्र पुलिस हस्तक्षेप वाले क्षेत्र, जैसे कि फ़र्श बाज़ार और करोलबाग, कुछ हत्याएं और थोड़ी बड़ी हिंसा देखते हैं।

2 नवंबर

दिल्ली में कर्फ्यू की घोषणा की गई है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। हालाँकि सेना पूरे शहर में तैनात है, लेकिन पुलिस ने सैनिकों (जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की सहमति के बिना गोली चलाने से मना किया जाता है) के साथ सहयोग नहीं किया।

3 नवंबर

देर शाम तक, सेना और स्थानीय पुलिस इकाइयां मिलकर हिंसा को कम करने का काम करती हैं। कानून-प्रवर्तन हस्तक्षेप के बाद, हिंसा तुलनात्मक रूप से हल्की और छिटपुट है। दिल्ली में, दंगा पीड़ितों के शवों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और दिल्ली के सिविल अस्पताल के शवगृह में लाया जाता है।

परिणाम

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2009 में एक दंगा-संबंधित मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा:

"विश्व राजनीति की आँखों में यद्यपि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी होने का दावा करते हैं, लेकिन 1984 में सिख विरोधी दंगों की घटनाओं का सामान्य उल्लेख और दिल्ली पुलिस और राज्य मशीनरी द्वारा विशेष रूप से निभाई गई भूमिका हमारे सिर शर्म से लटका देती है।"

सरकार ने कथित तौर पर सबूतों को नष्ट कर दिया और दोषी को ढाल दिया। एक भारतीय दैनिक समाचार पत्र, एशियन एज, ने सरकारी कार्यों को "सभी कवर-अप्स की माँ" कहते हुए एक फ्रंट-पेज कहानी चलाई।

31 अक्टूबर 1984 से 10 नवंबर 1984 तक पीपुल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ ने दंगों, पीड़ितों, पुलिस अधिकारियों, पीड़ितों के पड़ोसियों, सेना के कर्मियों और राजनीतिक नेताओं का साक्षात्कार किया। अपनी संयुक्त रिपोर्ट में, "कौन दोषी हैं?", समूहों ने निष्कर्ष निकाला:

दिल्ली में सिख समुदाय के सदस्यों और उसके उपनगरों में इस अवधि के दौरान हमले, "पागलपन" की एक सहज अभिव्यक्ति होने से और अधिकारियों द्वारा किए जाने के रूप में श्रीमती गांधी की हत्या पर लोकप्रिय "दु: ख और क्रोध" के रूप में हुए थे। शीर्ष और प्रशासन में अधिकारियों द्वारा कांग्रेस (I) के महत्वपूर्ण राजनेताओं द्वारा जानबूझकर कमीशन और चूक दोनों के कृत्यों द्वारा चिह्नित एक सुव्यवस्थित योजना का परिणाम।

टाइम मैगज़ीन द्वारा प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी खातों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने "दंगाइयों की हत्या और बलात्कार, मतदाता रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करने के लिए देखा, जिससे उन्हें बड़े एक्स के साथ सिख घरों को चिह्नित करने की अनुमति मिली, और बड़े मॉब को बड़ी सिख बस्तियों में ले जाया जा रहा था"। समय ने बताया कि दंगों में केवल मामूली गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें कोई प्रमुख राजनेता या पुलिस अधिकारी दोषी नहीं थे। पत्रिका ने एनासाफ, को एक भारतीय मानवाधिकार संगठन के रूप में उद्धृत किया, यह कहते हुए कि सरकार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करते हुए अपनी भागीदारी के साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास किया।

सिख अलगाववादियों और भारत सरकार के बीच हिंसा पर 1991 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ने इस समस्या के बारे में सरकार को हिंसा पर प्रतिक्रिया दी।

हत्या के बाद के महीनों में पुलिस और राजनेताओं सहित हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने वाले कई विश्वसनीय चश्मदीद गवाहों के बावजूद, सरकार ने हत्या बलात्कार या आगजनी के किसी भी मामले में आरोपी अधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अभियोग या कोई अभियोग नहीं मांगा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और हमदर्दों द्वारा हिंसा का कथित तौर पर नेतृत्व किया गया था (और अक्सर अपराधी)। कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार की उस समय बहुत कम करने और दंगों में साजिश करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई थी, क्योंकि मतदाता सूचियों का उपयोग सिख परिवारों की पहचान के लिए किया गया था।

हत्याकांड के कुछ दिनों बाद, दिल्ली में कई जीवित सिख युवक सिख आतंकवादी समूहों में शामिल हो गए थे या बनाए गए थे। इसके कारण पंजाब में और हिंसा हुई, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ सदस्यों की हत्या भी शामिल थी। खालिस्तान कमांडो फोर्स और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने प्रतिशोध के लिए जिम्मेदारी का दावा किया, और एक भूमिगत नेटवर्क स्थापित किया गया था।

31 जुलाई 1985 को, खालिस्तान कमांडो फोर्स के हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखदेव सिंह सुखा और रणजीत सिंह गिल ने दंगों के प्रतिशोध में कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद ललित माकन की हत्या कर दी। 31 पन्नों की रिपोर्ट, "हू आर द गिल्टी?", 227 लोगों को सूचीबद्ध किया, जिन्होंने मॉब्स का नेतृत्व किया; माकन सूची में तीसरे स्थान पर थे।

हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह सुक्खा ने दंगों में शामिल होने के कारण कांग्रेस पार्टी के नेता अर्जन दास की हत्या कर दी। दास का नाम सिख पीड़ितों द्वारा नानावती आयोग को दिए गए हलफनामों में दिखाई दिया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी.टी. नानावती ने की थी।

प्रतिबद्धता

दिल्ली में, 442 दंगाइयों को दोषी ठहराया गया था। उनतालीस को आजीवन कारावास, और अन्य तीन को 10 से अधिक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। दिल्ली के छह पुलिस अधिकारियों को दंगों के दौरान लापरवाही के लिए मंजूरी दी गई थी। अप्रैल 2013 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तीन लोगों की अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन की सजा को चुनौती दी थी। उस महीने, दिल्ली की कड़कड़डूमा जिला अदालत ने दिल्ली छावनी में सिखों के खिलाफ भीड़ को उकसाने के लिए पांच लोगों—बलवान खोखकर (पूर्व पार्षद), महेन्द्र यादव (पूर्व विधायक), किशन खोकर, गिरधारी लाल और कप्तान भागमल को दोषी ठहराया। अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुआ।

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में मृत्युदंड के पहले मामले में यशपाल सिंह को महिपाल पुर इलाके में दो व्यक्तियों, 24 वर्षीय हरदेव सिंह और 26 वर्षीय अवतार सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडे ने अपराध के 20 साल बाद 20 नवंबर को फैसला सुनाया। मामले में दूसरे दोषी, नरेश सेहरावत को आजीवन कारावास की सजा मिली। कोर्ट ने 68 वर्षीय सहरावत की हल्की सजा को विफल करते हुए उनके स्वास्थ्य को खराब माना। दोषी ने मृतक हरदेव सिंह के बड़े भाई संतोख सिंह की शिकायत का पालन किया। हालांकि अपराध के एक ही दिन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, इस मामले में कांग्रेस नेता जेपी सिंह के रूप में कुछ भी नहीं आया था, जिसने भीड़ को मामले में बरी कर दिया था। रंगनाथ जांच आयोग की सिफारिशों के बाद 29 अप्रैल 1993 को एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मृतक के चार भाइयों की गवाही दी, जो अपराध के गवाह थे। 12 फरवरी 2015 को भाजपा नीत राजग सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल द्वारा इस मामले को फिर से खोल दिया गया। SIT ने रिकॉर्ड समय में जांच पूरी की। एस.आई.टी. के गठन के परिणामस्वरूप पहला दोषी नरेश सेहरावत और यशपाल सिंह को दोषी ठहराते हुए 15 नवंबर 2018 को आया था। इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सज्जन कुमार की पहली हाई-प्रोफाइल सजा में से एक, जिसे पहले 17 दिसंबर 2018 को निचली अदालत ने बरी कर दिया था

जांच आयोग या समितियां (Investigations)

दंगों की जांच के लिए दस आयोग या समितियां बनाई गई हैं। सबसे हाल ही में, न्यायमूर्ति जी.टी. नानावती की अध्यक्षता में, 9 फरवरी 2005 को गृह मंत्री शिवराज पाटिल को अपनी 185 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी गई; उस वर्ष 8 अगस्त को संसद में रिपोर्ट पेश की गई थी। नीचे दिए गए आयोग कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध हैं। कई आरोपी बरी हो गए या कभी औपचारिक रूप से आरोपित नहीं हुए।

मारवाह आयोग

नवंबर 1984 में मारवाह आयोग नियुक्त किया गया था। वेद मारवाह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, को दंगों के दौरान पुलिस की भूमिका के बारे में पूछताछ करने का काम सौंपा गया था। आरोपी दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा चला। चूंकि मारवाह 1985 के मध्य में अपनी जांच पूरी कर रहे थे, उन्हें अचानक गृह मंत्रालय ने आगे नहीं बढ़ने के लिए निर्देशित किया। सरकार द्वारा मारवाह आयोग के अभिलेखों को विनियोजित किया गया था और अधिकांश (मारवाह के हस्तलिखित नोटों को छोड़कर) बाद में मिश्रा आयोग को दे दिए गए थे।

मिश्रा आयोग

मई 1985 में मिश्रा आयोग की नियुक्ति की गई; जस्टिस रंगनाथ मिश्रा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। मिश्रा ने अगस्त 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और फरवरी 1987 में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसके संदर्भ की शर्तों का हिस्सा नहीं था और तीन समितियों के गठन की सिफारिश की।

आयोग और इसकी रिपोर्ट की पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा पक्षपाती के रूप में आलोचना की गई थी। आयोग पर एक मानवाधिकार वॉच रिपोर्ट के अनुसार:

इसने किसी भी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मुकदमा चलाने की सिफारिश नहीं की और इसने पोग्रोम्स को निर्देश देने के सभी उच्च-स्तरीय अधिकारियों को मंजूरी दे दी। अपने निष्कर्षों में, आयोग ने स्वीकार किया कि गवाही देने वाले पीड़ितों में से कई को स्थानीय पुलिस से धमकी मिली थी। जबकि आयोग ने उल्लेख किया कि पुलिस की ओर से "व्यापक रूप से चूक" हुई थी, यह निष्कर्ष निकाला कि "पुलिस के आचरण के बारे में आयोग के सामने आरोप किसी भी गलत ओवरट अधिनियम के दंगों के दौरान उदासीनता और लापरवाही के अधिक हैं।"

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने पीड़ितों के नाम और पते का खुलासा करते हुए अभियुक्तों पर जानकारी छिपाने के लिए मिश्रा आयोग की आलोचना की।

कपूर मित्तल समिति

फरवरी 1987 में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए मिश्रा आयोग की सिफारिश पर कपूर मित्तल समिति नियुक्त की गई; मारवाह आयोग ने 1985 में पुलिस जांच लगभग पूरी कर ली थी जब सरकार ने उस समिति को जारी रखने के लिए नहीं कहा था। इस समिति में न्यायमूर्ति दलीप कपूर और उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त सचिव कुसुम मित्तल शामिल थे। इसने 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 72 पुलिस अधिकारियों को साजिश या घोर लापरवाही के लिए उद्धृत किया गया। यद्यपि समिति ने 72 अधिकारियों में से 30 को बर्खास्त करने की सिफारिश की, लेकिन किसी को भी दंडित नहीं किया गया है।

जैन बनर्जी समिति

जैन बनर्जी समिति को मिसरा आयोग द्वारा मामलों के पंजीकरण के लिए सिफारिश की गई थी। इस समिति में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम.एल. जैन और सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक ए.के. बनर्जी शामिल थे।

अपनी रिपोर्ट में, मिश्रा आयोग ने कहा कि कई मामलों (विशेषकर राजनीतिक नेताओं या पुलिस अधिकारियों को शामिल करने वाले) को पंजीकृत नहीं किया गया था। यद्यपि जैन बनर्जी समिति ने अगस्त 1987 में सज्जन कुमार के खिलाफ मामलों के पंजीकरण की सिफारिश की, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

नवंबर 1987 में, प्रेस रिपोर्टों ने समिति की सिफारिश के बावजूद मामले दर्ज नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की। अगले महीने, ब्रह्मानंद गुप्ता (सज्जन कुमार के साथ आरोपी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और उस समिति के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी जिसका सरकार ने विरोध नहीं किया। सिटीजन जस्टिस कमेटी ने स्टे खाली करने के लिए अर्जी दाखिल की। अगस्त 1989 में रिट याचिका पर निर्णय लिया गया और उच्च न्यायालय ने समिति को समाप्त कर दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नागरिक न्याय समिति द्वारा एक अपील दायर की गई थी।

पोस्ती रोशा समिति

पोटी रोशा समिति को मार्च 1990 में वी.पी. सिंह सरकार द्वारा जैन बनर्जी समिति के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। अगस्त 1990 में, समिति ने हिंसा के पीड़ितों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के आधार पर मामले दर्ज करने के लिए सिफारिशें जारी कीं; सज्जन कुमार के खिलाफ एक था। जब सीबीआई की टीम आरोपों को दर्ज करने के लिए कुमार के घर गई, तो उनके समर्थकों ने उन्हें पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर वे कुमार का पीछा करने में लगे रहेंगे। जब सितंबर 1990 में समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो पोटी और रोशा ने अपनी जांच समाप्त करने का फैसला किया।

जैन अग्रवाल समिति

जैन अग्रवाल समिति को दिसंबर 1990 में पोटी रोशा समिति के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसमें न्यायमूर्ति जे.डी. जैन और सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डी.के. अग्रवाल शामिल थे। समिति ने एच.के.एल. भगत, सज्जन कुमार, धरमदास शास्त्री और जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले दर्ज करने की सिफारिश की।

इसने दिल्ली पुलिस में दो या तीन विशेष जांच दल स्थापित करने का सुझाव दिया, एक पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में, जो सी.आई.डी. ​​के प्रति जवाबदेह एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की निगरानी में था, और इससे निपटने के लिए गठित तीन विशेष अदालतों के कार्य-भार की समीक्षा की। दंगा के मामले। मामलों से निपटने के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति पर भी चर्चा की गई। अगस्त 1993 में यह समिति घायल हो गई थी, लेकिन जिन मामलों की सिफारिश की गई, वे पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किए गए थे।

आहूजा समिति

दिल्ली में मौतों की कुल संख्या निर्धारित करने के लिए मिश्रा आयोग द्वारा अनुशंसित तीसरी समिति आहुजा समिति थी। अगस्त 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली समिति के अनुसार, शहर में 2,733 सिख मारे गए।

ढिल्लों समिति

पीड़ितों के पुनर्वास के उपायों की सिफारिश करने के लिए गुरदयाल सिंह ढिल्लों की अध्यक्षता में ढिल्लों समिति की नियुक्ति 1985 में की गई थी। समिति ने वर्ष के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि बीमा कवरेज वाले व्यवसाय जिनके दावों से इनकार किया गया था, उन्हें सरकार द्वारा निर्देशित अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि समिति ने दावों का भुगतान करने के लिए (राष्ट्रीयकृत) बीमा कंपनियों को आदेश देने की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने उनकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया और दावों का भुगतान नहीं किया गया।

नरूला समिति

दिल्ली में मदन लाल खुराना के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा दिसंबर 1993 में नरूला समिति को नियुक्त किया गया था। समिति की एक सिफारिश केंद्र सरकार को प्रतिबंध लगाने के लिए मनाने की थी।

खुराना ने इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया, जो 1994 के मध्य में केंद्र सरकार ने तय किया कि मामला अपने दायरे में नहीं आता और मामला दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया। पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार को यह तय करने में दो साल लग गए कि वह इसके दायरे में नहीं आती।

नरसिम्हा राव सरकार ने मामले में और देरी की। समिति ने जनवरी 1994 में एच के एल भगत और सज्जन कुमार के खिलाफ मामलों के पंजीकरण की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्र-सरकार की देरी के बावजूद, सीबीआई ने दिसंबर 1994 में आरोप पत्र दायर किया।

नानावती आयोग

नानावती आयोग की स्थापना 2000 में पिछली रिपोर्टों के साथ कुछ असंतोष व्यक्त किए जाने के बाद की गई थी। नानावती आयोग को राज्य सभा में पारित एक सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा नियुक्त किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति जी.टी. नानावटी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। आयोग ने फरवरी 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने बताया कि पीड़ितों और गवाहों के रिकॉर्ड से पता चलता है कि "यह दर्शाता है कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिखों पर हमला करने के लिए या तो उकसाया था या मदद की थी।" इसकी रिपोर्ट में जगदीश टाइटलर के खिलाफ "इस आशय के सबूत भी मिले कि शायद सिखों पर हमले के आयोजन में उनका हाथ था" यह भी सिफारिश की कि दंगल में सज्जन कुमार की भागीदारी को करीब से देखने की आवश्यकता है। आयोग की रिपोर्ट ने राजीव गांधी को भी मंजूरी दे दी।

जगदीश टाइटलर की भूमिका

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ इंजीनियर दंगों के लिए कथित आपराधिक साजिश के लिए नवंबर 2007 में जगदीश टाइटलर के खिलाफ सभी मामलों को बंद कर दिया। ब्यूरो ने दिल्ली अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी कि कोई भी सबूत या गवाह आरोपों की पुष्टि करने के लिए नहीं पाया गया कि टाइटलर ने 1984 के दौरान जानलेवा मॉब का नेतृत्व किया था। अदालत में यह आरोप लगाया गया था कि टाइटलर—तब एक सांसद—ने अपने समर्थकों से उनके निर्वाचन क्षेत्र (दिल्ली सदर) में मारे गए सिखों की अपेक्षाकृत "छोटी" संख्या के बारे में शिकायत की थी, जो उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस पार्टी में उनकी स्थिति कम हो गई थी।

दिसंबर 2007 में एक गवाह, दुष्यंत सिंह (तब कैलिफोर्निया में रह रहे थे) भारत के कई निजी टेलीविजन समाचार चैनलों पर यह कहते हुए दिखाई दिए कि उनका सीबीआई से कभी संपर्क नहीं हुआ। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कार्मिक राज्य मंत्री सुरेश पचौरी से संसद में स्पष्टीकरण की मांग की, जो सीबीआई के प्रभारी थे। पचौरी, जो उपस्थित थे, ने एक बयान देने से इनकार कर दिया। दिल्ली न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संजीव जैन, जिन्होंने सीबीआई को भ्रामक रिपोर्ट सौंपने के बाद टाइटलर के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया था, सीबीआई को 18 दिसंबर 2007 को दंगों से संबंधित टाइटलर के खिलाफ मामलों को फिर से खोलने का आदेश दिया।

दिसंबर 2008 में सी.बी.आई. (C.B.I.) की दो सदस्यीय टीम दो प्रत्यक्षदर्शी जसबीर सिंह और सुरिंदर सिंह के बयान दर्ज करने के लिए न्यूयॉर्क गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि उन्होंने दंगल के दौरान टाइटलर को एक भीड़ का नेतृत्व करते हुए देखा, लेकिन वे भारत नहीं लौटना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का डर था। उन्होंने टाइटलर के संरक्षण का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष सुनवाई नहीं करने के लिए सी.बी.आई. को दोषी ठहराया।

मार्च 2009 में, सिखों और विपक्षी दलों के विरोध के बीच C.B.I. ने टाइटलर को हटा दिया। 7 अप्रैल को सिख दैनिक जागरण के रिपोर्टर जरनैल सिंह ने टाइटलर और सज्जन कुमार की सफाई का विरोध करने के लिए गृहमंत्री पी. चिदंबरम पर अपना जूता फेंका। आगामी लोकसभा चुनावों के कारण, चिदंबरम ने आरोप नहीं लगाए।

दो दिन बाद, पूरे भारत में सिख संगठनों के 500 से अधिक प्रदर्शनकारी अदालत के बाहर एकत्र हुए, जो टाइटलर के खिलाफ मामले को बंद करने के लिए सी.बी.आई. की याचिका पर सुनवाई करने वाला था। बाद में दिन में, टाइटलर ने घोषणा की कि वह अपनी पार्टी को शर्मिंदा करने से बचने के लिए लोकसभा चुनाव से हट रहे हैं। इसने कांग्रेस पार्टी को टाइटलर और सज्जन कुमार के लोकसभा टिकट काटने के लिए मजबूर कर दिया।

10 अप्रैल 2013 को दिल्ली की अदालत ने सी.बी.आई. को टाइटलर के खिलाफ 1984 के मामले को फिर से खोलने का आदेश दिया। अदालत ने ब्यूरो को दंगा मामले में तीन लोगों की हत्या की जांच करने का आदेश दिया, जिनमें से टाइटलर को मंजूरी दे दी गई थी।

न्यूयॉर्क सिविल केस

अमेरिका के एक गैर-सरकारी संगठन एन.जी.ओ. (N.G.O.) के लिए सिखों ने 14 मार्च 2011 को यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ़ न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में दीवानी मुकदमा दायर किया और भारत सरकार पर दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया। अदालत ने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ को सम्मन जारी किया, जिन पर दंगाइयों को प्रोत्साहित करने के नानावती आयोग द्वारा आरोप लगाया गया था। कमलनाथ के खिलाफ शिकायत मार्च 2012 में न्यायाधीश रॉबर्ट डब्ल्यू. स्वीट द्वारा खारिज कर दी गई, जिन्होंने फैसला सुनाया कि अदालत ने मामले में अधिकार क्षेत्र का अभाव है। 22 पृष्ठों के आदेश ने नाथ के प्रस्ताव को दावे को खारिज करने की अनुमति दी, जिसके साथ स्वीट ने कहा कि न्याय के लिए सिख "उचित और वांछित तरीके से नाथ को सम्मन और उसकी शिकायतों की सेवा" करने में विफल रहे। 3 सितंबर 2013 को, न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने दंगों में प्रतिभागियों की रक्षा करने में कथित भूमिका के लिए सोनिया गांधी को एक सम्मन जारी किया। एक अमेरिकी अदालत ने 11 जुलाई 2014 को गांधी के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया।

कोबरापोस्ट ऑपरेशन

अप्रैल 2014 के कोबरापोस्ट स्टिंग ऑपरेशन के अनुसार, सरकार ने दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस का मज़ाक उड़ाया। पुलिस को दंगाइयों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने का निर्देश देते हुए संदेश प्रसारित किए गए थे, और फायर ब्रिगेड उन क्षेत्रों में नहीं जाएगी जहां आगजनी के मामले दर्ज किए गए थे।

विशेष जांच दल (सुप्रीम कोर्ट)

जनवरी 2018 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 186 मामलों की जांच के लिए अपनी स्वयं की तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) बनाने का फैसला किया, जिनकी केंद्र सरकार द्वारा गठित एस.आई.टी. द्वारा आगे जांच नहीं की गई थी। इस S.I.T. में उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, एक पूर्व I.P.S. अधिकारी शामिल होंगे जिनकी रैंक महानिरीक्षक और एक सेवारत I.P.S. अधिकारी से कम या समकक्ष नहीं है।

प्रभाव और विरासत

12 अगस्त 2005 को, मनमोहन सिंह ने लोकसभा में दंगों के लिए माफी मांगी। दंगों को भारत में एक सिख मातृभूमि के निर्माण का समर्थन करने के लिए एक कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है, जिसे अक्सर खालिस्तान कहा जाता है।

विभिन्न धर्मों के कई भारतीयों ने दंगों के दौरान सिख परिवारों को छिपाने और उनकी मदद करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। अकाल तख्त के सिख जत्थेदार ने इंदिरा गांधी की सिख " हत्याकांड" की मृत्यु के बाद की घटनाओं की घोषणा की, 15 जनवरी 2010 को भारत सरकार, मीडिया और लेखकों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले "सिख विरोधी दंगों" की जगह ले ली। कनाडा के संसद में एक सिख सांसद द्वारा इसी तरह का प्रस्ताव पेश किए जाने के तुरंत बाद यह फैसला आया। हालांकि कई राजनीतिक दलों और सरकारों ने दंगा पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे का वादा किया है, मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

16 अप्रैल 2015 को, कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा समवर्ती संकल्प 34 (ए.सी.आर.—A.C.R. 34) पारित किया गया था। सैक्रामेंटो-क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों जिम कूपर, केविन मैककार्टी, जिम गैलाघेर और केन कोलेई द्वारा सह-लेखक, संकल्प ने हत्याओं को रोकने में भाग लेने और विफलता में सरकार की आलोचना की। सभा ने हत्याओं को एक " हत्याकांड" कहा, क्योंकि इससे "कई सिख परिवारों, समुदायों, घरों और व्यवसायों के जानबूझकर विनाश हुआ।" अप्रैल 2017 में, ओंटारियो विधानमंडल ने विरोधी की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सिख दंगे " हत्याकांड" के रूप में। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव की पैरवी की और इसे अपनाने पर इसकी निंदा की। फरवरी 2018 में, कनेक्टिकट के अमेरिकी राज्य ने, सिख हत्याकांड के दौरान 30 नवंबर 1984 को खोए हुए जीवन को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष के 30 नवंबर को "सिख हत्याकांड" स्मरण दिवस के रूप में पारित किया।

15 जनवरी 2017 को, लुटियंस की दिल्ली, नई दिल्ली में वॉल ऑफ ट्रुथ का उद्घाटन 1984 के दंगों के दौरान मारे गए सिखों (और दुनिया भर में अन्य घृणा अपराधों) के स्मारक के रूप में किया गया था।

लोकप्रिय संस्कृति में

दिल्ली दंगा कई फिल्मों और उपन्यासों का विषय रहा है:

(1.) शोनाली बोस और कोंकणा सेन शर्मा और बृंदा करात द्वारा अभिनीत 2005 की अंग्रेजी फिल्म अमू, इसी नाम के शोनाली बोस के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म दंगों के दौरान अनाथ एक लड़की की कहानी बताती है, जो सालों बाद उसे गोद लेने के साथ सुलह करती है। हालाँकि इसने अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, लेकिन इसे भारत में सेंसर किया गया लेकिन बिना कट के डी.वी.डी. पर रिलीज़ किया गया।

(2.) शशि कुमार द्वारा निर्देशित और सीमा बिस्वास द्वारा अभिनीत 2004 की हिंदी फिल्म "कायातरन" (क्रिसलिस) मलयालम लघु कहानी "व्हेन बिग ट्री फॉल्स" पर आधारित है, जो एन.एस. माधवन। फिल्म एक सिख महिला और उसके युवा बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसने दंगों के दौरान मेरठ के एक नन में शरण ली थी।

(3.) बब्बू मान और अम्मोतेज मान की एक परियोजना 2003 की बॉलीवुड फिल्म "हैवेन", इंदिरा गांधी की हत्या, 1984 के दंगों और दंगों के शिकार पंजाबी लोगों पर आधारित है।

(4.) मामोनी रईसोम गोस्वामी का असमिया उपन्यास, "तेज अरु धूलि धुसरिता प्रतिष्ठा" (पृष्ठ खून से सना हुआ), दंगों पर केंद्रित है।

(5.) खुशवंत सिंह और कुलदीप नायर की पुस्तक, "ट्रेजेडी ऑफ़ पंजाब: ऑपरेशन ब्लूस्टार एंड आफ्टर", दंगों के आसपास की घटनाओं पर केंद्रित है।

(6.) जरनैल सिंह की गैर-फ़िक्शन बुक, "आरोप" (Accuse) दंगों के दौरान हुई घटनाओं का वर्णन करती है।

(7.) उमा चक्रवर्ती और नंदिता हक्सर की पुस्तक, "द दिल्ली रायट्स: द थ्री डेज़ ऑफ ए नेशन", में दिल्ली दंगों के पीड़ितों के साक्षात्कार हैं।

(8.) एच.एस. फुल्का और मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार मनोज मित्त ने दंगल का पहला लेख लिखा, "जब एक पेड़ ने दिल्ली को हिला दिया (When a Tree Shook Delhi )"।

(9.) हीलियम (HELIUM) ( जसप्रीत सिंह द्वारा 1984 का एक उपन्यास, जो 2013 में ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित हुआ।)

(10.) 2014 की पंजाबी फिल्म, "पंजाब 1984" दिलजीत दोसांझ के साथ, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगों और पंजाबी लोगों के शिकार पर आधारित है।

(11.) 2016 की बॉलीवुड फिल्म, "31 अक्टूबर वीरदास के साथ", दंगों पर आधारित है।

(12.) 2016 की पंजाबी फिल्म, "धर्मयुद्ध मोर्चा", दंगों पर आधारित है।

(13.) 2001 के स्टार ट्रेक उपन्यास "द यूजीनिक्स वार्स: द राइज़ एंड फ़ॉल ऑफ़ खान नोनियन सिंह", गैरी कॉक्स द्वारा 14 वर्षीय खान, जिसे सिखों के परिवार से उत्तर भारतीय के रूप में दर्शाया गया है, जो नई सड़क में एक पुस्तक स्टाल में इस पुस्तक को पढ़ते हुए दंगों में फंस गया, वह गैरी सेवन द्वारा बचाया जाने से पहले घायल हो गया है, केरोसिन से भरा हुआ है और भीड़ द्वारा लगभग आग लगा दी गई है।

(यह आलेख गूगल के मूल अंग्रेज़ी में उपलब्ध लेख का अनुवाद भर मात्र है। कहीं-कहीं आवश्यक सुधार किये गए हैं। मूल लेख को ज्यों का त्यों रखने की कोशिश की गई है। विवाद होने की स्थिति में या कहीं पर समझ में न आने पर मूल अंग्रेज़ी आलेख को देखें। धन्यवाद। —महावीर उत्तरांचली)

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ

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  2. सन्दर्भ त्रुटि: <ref> का गलत प्रयोग; Nanavati नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है।
  3. "What Delhi HC Order on 1984 Anti-Sikh Pogrom Says About 2002 Gujarat Riots".
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  5. सन्दर्भ त्रुटि: <ref> का गलत प्रयोग; SAGE नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है।
  6. Nelson, Dean (30 January 2014). "Delhi to reopen inquiry in to massacre of Sikhs in 1984 riots". The Daily Telegraph. अभिगमन तिथि 3 May 2016.
  7. "Jagdish Tytler's role in 1984 anti-Sikh riots to be re-investigated". NDTV.com. अभिगमन तिथि 3 May 2016.
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  10. Rao, Amiya; Ghose, Aurobindo; Pancholi, N. D. (1985). "3". Truth about Delhi violence: report to the nation. India: Citizens for Democracy. Retrieved 4 August 2010.