मुख्यमंत्री (पाकिस्तान)
पाकिस्तान की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग |
संविधान |
पाकिस्तान में मुख्यमंत्री(उर्दू: وزیر اعلى), पाकिस्तान के प्रांतीय सरकारों के प्रमुख एवं मुख्य निर्वाचित अधिकारी होते हैं। पाकिस्तान की प्रांतीय कार्य व्यवस्था में, मुख्यमंत्री, प्रांतीय सरकार के तथ्यस्वरुप प्रमुख होते हैं, जबकि राज्यपाल, जीन्हें कथास्वरूप प्रांताध्यक्ष होने की उपाधि हासिल है, का पद केवल एक पारंपरागत पद है जिस पर अधिक कार्यशक्तियाँ न्योछावर नहीं की गई हैं। मुख्यमंत्री को प्रांतीय विधायिका की बहुमत द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वे विधायिका के सत्ता पक्ष के नेता होते हैं।[1]पाकिस्तान की संसदीय व्यवस्था, वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है।[2] अतः मुख्यमंत्री का चुनाव विधायिका के चुने गए सदस्य द्वारा किया जाता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा। पाकिस्तान में, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है जिसके दौरान, प्रांतीय सरकार के सारे कार्य अधिकार मुख्यमंत्री के सीधे नियंत्रण में रहते हैं।
चयन प्रक्रिया
योग्यता
पाकिस्तान का संविधान प्रांतीय मुख्यमंत्री की योग्यता के सिद्धांत अंकित करता है। संविधान में दिए गए बिंदुओं के अनुसार किसी भी प्रांत के मुख्यमंत्री को निम्न योग्यताओं पर खरा उतरना जरूरी है:[3]
- उन्हें पाकिस्तान का नागरिक होना चाहिए।
- उन्हें प्रांतीय विधायिका का सदस्य होना चाहिए।
मुख्यमंत्री का चयन प्रांतीय विधायिका द्वारा किया जाता है। इसे विधिनुसार विश्वास मत द्वारा स्थापित किया जाता है। नियुक्ति का अधिकार बहुसंख्यक दल के पास होता है एवं विश्वास मत का प्रस्ताव भी बहुसंख्यक दल ही प्रस्तावित करती है।
कार्यकाल शपथ
चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को प्रांत के राज्यपाल द्वारा कार्यकाल की शपथ दिलाई जाती है संविधान के अनुच्छेद [2] 130(5) और 132(2) के अनुसार मुख्यमंत्री की शपथ इस प्रकार है:[4]
क्रमांक | आसल अंग्रेज़ी संस्करण | हिंदी अनुवाद |
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१) | (In the name of Allah, the most Beneficent, the most Merciful.) I, ____________, do solemnly swear that I will keep true faith and allegiance to Pakistan: | (अल्लाह रहमान-ओ-रहीम के नाम पर।) मैं, ____________, सत्यनिष्ठा कर शपथ लेता हूँ कि मैं पाकिस्तान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा:" |
२) | That as a Chief Minister (or Minister) of the Government of the Province of ____________, I will discharge my duties, and perform my functions, honestly, to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well- being and prosperity of Pakistan: | कि: ____________ प्रांत की सरकार के मुख्यमंत्री (या एक मंत्री), के रूप में, मैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, और ईमानदारी से, मेरी क्षमता के परम अनुकूल, अपने कार्यों का निष्पादन, वफ़ादारी से, "इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की संविधान और कानून के अनुसार करूंगा, सदासर्वदा, पाकिस्तान की संप्रभुता, अखंडता, एकता, भलाई और समृद्धि के हित में: |
३) | That: I will strive to preserve "the Islamic Ideology" which is the basis for the "creation of Pakistan": | कि मैं उस इस्लामी विचारधारा जो पाकिस्तान के निर्माण का आधार है की रक्षा करने का प्रयास करूँगा: |
४) | That: I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions: | कि मैं अपनी व्यक्तिगत रुचियों को अपने आधिकारिक आचरण या मेरी सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दूंगा: |
५) | That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan: | कि मैं इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव करूंगा: |
६) | That, in all circumstances, I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill- will: | की, सभी परिस्थितियों में, मैं सभा प्रकार के लोगों के प्रति, उचित न्याय करूँगा, कानून के अनुसार और बिना किसी भय अथवा पक्षपात, स्नेह अथवा दुर्भावना के: |
७) | And that: I will not "directly or indirectly": communicate or reveal to any person "any matter which shall be brought under my consideration" or "shall become known to me as Chief Minister (or Minister)", except as may be required for the due discharge of my duties as Chief Minister (or Minister) or as may be specially permitted by the Chief Minister. | कि: मैं "प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से": किसी भी व्यक्ति के लिए: "संवाद या प्रकट" नहीं करूंगा "किसी भी बात को जो मेरे विचाराधीन लायी जाएगी" या "मुख्यमंत्री (या मंत्री) के रूप में मुझे ज्ञात होगी", सिवाय की, मुख्यमंत्री (या मंत्री) के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यकता हो या विशेष रूप से मुख्यमंत्री द्वारा अनुमति दी गई हो। |
८) | May Allah Almighty help and guide me (A'meen). | अल्लाह ताला मेरी मदद करें और मुझे मार्गदर्शित करें (आमीन)। |
उत्तराधिकार
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अपने पद धारण करने के लिए, जब तक उनके उत्तराधिकारी "मुख्यमंत्री के कार्यालय" में प्रवेश करती जारी रखने के लिए कह सकता है। अनुच्छेद 131 या अनुच्छेद 132 में प्रांतीय विधानसभा भंग करने, कुछ भी करने के बाद कार्यालय में जारी रखने से मुख्यमंत्री या एक प्रांतीय मंत्री को अयोग्य घोषित करने में लगाया जा सकता है।[5]
वर्तमान पदाधिकारी
प्रांत | मुख्यमंत्री का नाम | कलमदान संभाला | राजनीतिक दल | सूची |
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बलूचिस्तान | तनायाललह ज़हरी | 5 मई 2013 | पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन | बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री |
पंजाब | मियां शाहबाज शरीफ | मई 2013 | पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन | पंजाब, पाकिस्तान के मुख्यमंत्री |
ख़ैबर पख़तूनख़्वा | परवेज खटक | 7 मई 2013 | पीटीआई | ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के मुख्यमंत्री |
सिंध | स्थापित अली शाह | 7 अप्रैल, 2008 | पाकिस्तान पीपल्स पार्टी | सिंध के मुख्यमंत्री |
गिलगित-बल्तिस्तान | हाफिज हफीज रहमान | 27 जून 2015 | पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) | गिलगित-बल्तिस्तान के मुख्यमंत्री |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "Article: 106 Constitution of Provincial Assemblies. | The Constitution of Pakistan, 1973 Developed by Zain Sheikh". Pakistanconstitutionlaw.com. मूल से 7 मई 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2013-06-10.
- ↑ Simon Tisdall (2013-05-02). "A guide to the Pakistan election | World news | guardian.co.uk". Guardian. मूल से 25 जून 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2013-06-10.
- ↑ "Chapter 3: "The Provincial Governments" of Part IV: "Provinces"". Pakistani.org. मूल से 28 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2013-06-09.
- ↑ "Third Schedule: Oaths of Office". Pakistani.org. 2012-02-28. मूल से 25 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2013-06-09.
- ↑ "Article: 133 Chief Minister continuing in office | The Constitution of Pakistan, 1973 Developed by Zain Sheikh". Pakistanconstitutionlaw.com. 1985-03-02. मूल से 7 मई 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2013-06-10.