मंत्रिपरिषद
भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है| मंत्रिपरिषद,भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है| हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है।
मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति की मदद करने एवं सलाह देने के लिए किया गया है जो मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर काम करता है| राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को भारत की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है|
मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद
अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन।
अनुच्छेद 75: राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगें।
अनुच्छेद 77: भारत सरकार के कार्यों का संचालन।
अनुच्छेद 78: राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य।
अनुच्छेद 88: मंत्रियों के अधिकार है।