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भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम

भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम सन् १९७२ भारत सरकार ने इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्य प्राणियों के अवैध शिकार तथा उनके हाड़-माँस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। इसे जनवरी २००३ में संशोधित करके दण्ड तथा जुर्माना और अधिक कठोर कर दिया गया है।

वाह्य कड़ियाँ

Wild Life (Protection) Amendment Act, 2002