भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम सन् १९७२ भारत सरकार ने इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्य प्राणियों के अवैध शिकार तथा उनके हाड़-माँस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। इसे जनवरी २००३ में संशोधित करके दण्ड तथा जुर्माना और अधिक कठोर कर दिया गया है।