बाल न्याय अधिनियम 1986
बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार 16 वर्ष की आयु से कम लड़के और 18 वर्ष की आयु से कम लड़किया अगर कानून विरोधी अपराध करती हैं तो वो अपराध बाल अपराध कहलाता है
बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार 16 वर्ष की आयु से कम लड़के और 18 वर्ष की आयु से कम लड़किया अगर कानून विरोधी अपराध करती हैं तो वो अपराध बाल अपराध कहलाता है