बाल अधिकार
बाल अधिकार (Children's rights) नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत मानवाधिकारों को कहा जाता है।[1] बाल अधिकार सम्मेलन (सीआरसी) १९८९ की परिभाषा के अनुसार "कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु १८ वर्ष से कम है, जब तक कि नियम में परिभाषित वयस्कता को पहले प्राप्त नहीं किया हो", बच्चा कहलाता है।[2]
सन्दर्भ
- ↑ "बाल अधिकार (Children's Rights)" Archived 2008-09-21 at the वेबैक मशीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल। (अंग्रेज़ी में)
- ↑ "Convention on the Rights of the Child, G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entered into force Sept. 2 1990" [बाल अधिकार सम्मेलन] (अंग्रेज़ी में). मानवाधिकार पुस्तकालय, मिन्नेसोता विश्वविद्यालय. मूल से 10 अप्रैल 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 अक्तूबर 2018.
any human being below the age of eighteen years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.
बाहरी कड़ियाँ
- बाल अधिकार-जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की भूमिका एवं कर्त्तव्य‘ - विषय पर कार्यशाला सम्पन्न
- Save Child Rights and Stop Child Labour
- 12 year old girl being forced into marriage with 50 year old man
- 2 year old sentenced to 3 years imprisonment
- Quake orphans "adopted" for Jihad
- Trafficked child dies in prison, other victims are sentenced to jail
- International Bureau of Children's Rights
- Smile Foundation India
- Spence. T. 1796 The Rights of Infants
- Çocuk Hakları İzleme Raporlama Projesi (Turkish)