पाकिस्तानी संविधान का पंद्रहवाँ संशोधन
पाकिस्तान की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग |
संविधान |
पाकिस्तानी संविधान का 15वां संशोधन विधायक को 28 अगस्त 1948 में नेशनल असेंबली में पारित किया गया था। इसके बाद उसे सेनेट में ले जाया गया, जहां वह कभी भी पारित नहीं किया गया। इस विधायक का मूल उद्देश्य अनुच्छेद 2B और अनुच्छेद 239 को संशोधित कर उद्देश्य संकल्प में दिए गए सिद्धांतों के प्रकाश में शरिया को पाकिस्तान की सर्वोच्च विधि के रूप में स्थापित करना था। [1][2]