पाकिस्तानी संविधान का दसवाँ संशोधन
पाकिस्तान की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग |
संविधान |
पाकिस्तानी संविधान का दसवां संशोधन(Urdu: آئین پاکستان میں دسویں ترمیم) को 29 मार्च 1987 को पारित किया गया था इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान के संविधान की अनुसूचियां 54 और 61 को संशोधित किया गया था इस संशोधन के द्वारा पाकिस्तान की संसद के दोनों सदनों के सत्रों के बीच की अवधि को 160 दिन से घटाकर 130 दिन कर दिया गया था[1]
मूल पाठ
संशोधन का मूल पाठ अंग्रेजी में यह है:
“ | Amendment of Article 54 of the Constitution: In the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, hereinafter referred to as the Constitution, in Article 54, in clause (2) , in the proviso, for the word "sixty” the word "thirty" shall be substituted. Amendment of Article 61 of the Constitution: In the Constitution, in Article 61, for the words "one hundred and sixty" the words "one hundred and thirty” shall be substituted. | ” |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "10th Amendment 1987 | The Constitution of Pakistan, 1973 Developed by Zain Sheikh". Pakistanconstitutionlaw.com. मूल से 26 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2014-08-13.