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धारा 295ए

धारा 295ए भारतीय दण्ड संहिता की एक धारा है जिसमे जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है।[1]यह भारत में नफरत फैलाने वाले भाषण कानूनों में से एक है। यह कानून भारत में सभी धर्मों के खिलाफ ईशनिंदा पर रोक लगाता है।[2]

धारा 295ए एक संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य अपराध है।[3]कानूनी विशेषज्ञ धारा 295ए को एक विवादास्पद प्रावधान मानते हैं। उनका मानना ​​है कि रामजी लाल मोदी बनाम यूपी राज्य में संविधान पीठ के फैसले को फिर से देखने और खारिज करने पर विचार करने के लिए अदालत के पास अच्छे कानूनी तर्क हैं।[3]

मूलपाठ

जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग या उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना है - जो भी, भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से, शब्दों द्वारा, चाहे मौखिक या लिखित, या संकेतों या दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा या अन्यथा, अपमान या उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने का प्रयास करने पर तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।[4]

उल्लेखनीय मामले

  • जुलाई 2022 में, ऑल्ट न्यूज़, एक भारतीय तथ्य जाँच साइट के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर "धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने" के आरोप में गिरफ्तार किया था।[5]आईपीसी की धारा 295ए और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोप 2018 में उनके द्वारा किए गए एक व्यंग्यपूर्ण ट्वीट के लिए लगाए गए थे, जिसमें उन्होंने हृषिकेश मुखर्जी की 1983 किसी से ना कहना जो एक भारतीय कॉमेडी फ़िल्म का एक असंपादित स्क्रीनशॉट साझा किया था।[6][7]

सन्दर्भ

  1. "Hate speech, IPC Sec 295A, and how courts have read the law". The Indian Express (अंग्रेज़ी में). 16 June 2022. अभिगमन तिथि 29 June 2022.
  2. "Explained | the need for a distinction between blasphemy and hate speech". The Hindu. 31 July 2022.
  3. "Nupur Sharma To Munawar Farooqi, Known Faces Booked Under Section 295A For Hurting Religious Sentiment". Outlook India (अंग्रेज़ी में). 8 June 2022. अभिगमन तिथि 29 June 2022.
  4. "Section 295A of the Indian Penal Code — The Centre for Internet and Society". cis-india.org. अभिगमन तिथि 29 June 2022.
  5. "Kissi Se Na Kehna! Mohammed Zubair Arrested for Tweeting Photo from 1983 Hindi Film". The Wire. 28 June 2022. अभिगमन तिथि 8 July 2022.
  6. "Kissi Se Na Kehna! Mohammed Zubair Arrested for Tweeting Photo from 1983 Hindi Film". The Wire. 28 June 2022. अभिगमन तिथि 8 July 2022.
  7. "Alt News Co-founder Mohammed Zubair Moves SC For Bail, Claims Threat To His Life". www.outlookindia.com/ (अंग्रेज़ी में). 7 July 2022. अभिगमन तिथि 8 July 2022.